GST में बड़ी कटौती

नई दिल्ली, 22 सितंबर 2025 — भारत सरकार ने 56वीं GST परिषद की मीटिंग में “GST 2.0” नामक नई दरों की संरचना अपनाने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य टैक्स दरों को सरल बनाना, आम उपभोक्ता की क्रयशक्ति बढ़ाना, और महंगाई पर लगाम लगाना है।
इस बदलाव के तहत पहले से मौजूद 12% और 28% दरों को अधिकांश मामलों में हटा कर दरों को सिर्फ 5% और 18% की दो मुख्य श्रेणियों (slabs) में लाया गया है, जबकि “luxury / sin items” या जिन पर अतिरिक्त शु्क्राना (cess) लगता है, उनके लिए 40% की दर जारी रहेगी।
🔍 किन-किन वस्तुओं पर 18% से कमी हुई है, और क्या-क्या दर नए सिरे से हो गई है 5%?
नीचे कुछ प्रमुख श्रेणियाँ दी हैं जहाँ पहले वस्तुएँ 18% या उससे अधिक टैक्स दे रही थीं, और अब उन्हें 5% टैक्स दर में लिया गया है:
श्रेणी / उत्पाद पुरानी दर नई दर कटौती (% में लगभग)
दैनिक उपयोग की चीजें जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन इत्यादि 18% 5% ~13%
कुछ पैकेज्ड फूड्स, डेयरी उत्पाद जैसे बटर, घी, चीज़ आदि (पहले 12% या 18% में) 12-18% 5% लगभग 7-13% (अगर 18% था)
कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घरेलू उपकरण (जो पहले luxury bracket में थे) 28% 18% ~10% बिंदु की कटौती (लगभग 35-36% की कीमत बचत)
🚗 मोटर वाहन और लक्ज़री चीजें
छोटी-मोटर-कारें (small cars), इलेक्ट्रिक और कम इंजन क्षमता वाली गाड़ियाँ — जिन पर पहले 28% GST था, अब उन पर 18% GST लागू होगा।
लेकिन “सुपर लक्ज़री” कारें, उच्च इंजन क्षमता या विशेष सुविधाओं वाली गाड़ियाँ, शराब, सिगरेट, तंबाकू और “sin goods” पर 40% की दर बनी हुई है।
🏷 अन्य महत्वपूर्ण बदलाव और कौन-सी चीजें पूरी तरह से टैक्स-मुक्त होंगी
कुछ सेवा क्षेत्र और स्वास्थ्य/बीमा से जुड़ी सेवाएँ टैक्स-मुक्त (GST exempt) की जा रही हैं।
दूध (UHT milk), पनीर, छेना आदि डेयरी उत्पादों पर टैक्स 5% से मुक्त (nil) किया जाएगा; कुछ आवश्यक दैनिक खाद्य वस्तुएँ भी टैक्स-मुक्त होंगी।
💡 आम आदमी को कितना फायदा होगा?
सरकार अनुमान लगा रही है कि ये बदलाव लगभग ₹2 लाख करोड़ तक की राहत आम जनता और अर्थव्यवस्था में लेकर आएँगे।
मासिक खर्चों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स के घटने से ₹1-30 तक की बचत हर सामान पर हो सकती है, उत्पाद की श्रेणी और कीमत पर निर्भर करता है।
FMCG कंपनियाँ जैसे HUL, ITC, Emami आदि ने कहा है कि वे पूरी तरह से ये लाभ ग्राहकों को देंगे।
⚠️ किन उत्पादों या चीजों पर GST कमी नहीं हुई या बदलाव अभी लागू नहीं हैं
Gutkha, तंबाकू उत्पाद (जैसे सिगरेट, ज़रदा, unmanufactured tobacco, beedi) आदि उत्पादों पर वर्तमान टैक्स दरें और अतिरिक्त “compensation cess” बनी रहेगी जब तक कि cess से जुड़े ऋण / ब्याज़ भुगतान सम्बद्ध दायित्व पूरी तरह से खत्म न हों।
किसी-किसी “pre-printed packaging / पुराने स्टॉक” का MRP स्टिकर तुरंत बदलना आवश्यक नहीं होगा; सरकार ने पैकेजिंग नियमों में कुछ ढील दी है जिससे संक्रमण सहज हो सके।
📰 सार (Summary)
22 सितंबर 2025 से लागू हो रही नई GST दरें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु:
GST स्लैब सरलीकरण: पहले जो चार GST दरें थीं (5%, 12%, 18%, 28%), उनमें से 12% और 28% को अधिकांश मामलों में हटा कर 5% और 18% में समेकित किया गया।
बहुत-सी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स राहत।
लक्ज़री / “sin” वस्तुओं पर उच्च दर (40%) बनी रहेगी।
भविष्य के लिए कर राजस्व पर प्रभाव = कुछ कमी, लेकिन इसका उद्देश्य महँगाई को काबू में करना और उपभोग को बढ़ावा देना है।



